Pension भोगियों की मौज: अब बिना बिल जमा किए सीधे खाते में आएगा मेडिकल अलाउंस, मोदी सरकार ने बुजुर्गों को दी बड़ी राहत!

Pensioners Fixed Medical Allowance New Rules नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने देश के लाखों पेंशनभोगियों को एक बड़ी सौगात देते हुए, मेडिकल अलाउंस से जुड़ी प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले रिटायर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) पाने के लिए किसी भी तरह के अस्पताल बिल या दावा पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर दिया है। Finance Ministry Order for Pensioners

सीधे बैंक खाते में आएगी राशि, खत्म हुआ कागजी झंझट

वित्त मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, अब मेडिकल अलाउंस की राशि सीधे उस बैंक खाते में क्रेडिट होगी जहां आपकी पेंशन आती है। यह राशि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा तय की गई दरों पर हर तीन महीने में एक बार जमा की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत पहली किस्त सितंबर से नवंबर की अवधि के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में पेंशनरों के खाते में पहुंच जाएगी। इससे बुजुर्गों को अब अलाउंस के लिए विभागों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। FMA Payment Without Bill, National Pension System Updates 2026

लाइफ सर्टिफिकेट से लिंक हुआ भुगतान

सरकार ने इस पूरी भुगतान प्रक्रिया को लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) के साथ जोड़ दिया है। पेंशनभोगियों को अपनी मेडिकल सुविधा जारी रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई पेंशनभोगी नवंबर में यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है, तो अगले महीने से मेडिकल अलाउंस का भुगतान अपने आप रुक जाएगा। Life Certificate for Medical Allowance

मृत्यु के बाद परिवार को कैसे मिलेगी सुविधा?

नियमों को स्पष्ट करते हुए सरकार ने कहा है कि, यदि मुख्य पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को बैंक में केवल डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, बशर्ते उनका नाम अथॉरिटी लेटर में दर्ज हो। यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम दर्ज नहीं है, तो उन्हें हेड ऑफ ऑफिस में नए अथॉरिटी लेटर के लिए आवेदन करना होगा।

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