Haryana News: एचबीएसई बोर्ड के यूएमसी केसों की सुनवाई 7 मई को, मुख्यालय ने जारी किया आदेश

Haryana News/Haryana Board UMC Hearing भिवानी । हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड प्रशासन ने उन परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया है जिनके खिलाफ हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधन यानी यू.एम.सी. (UMC) के मामले दर्ज किए गए थे। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की है। BSEH News,  Bhiwani Board

7 मई को सुबह 9:30 बजे होगी सुनवाई

बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार, 21 अप्रैल से 1 मई, 2026 तक संचालित की गई सैकेण्डरी (10वीं) और सीनियर सैकेण्डरी (12वीं) की द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं के दौरान कई परीक्षार्थियों पर नकल या अनुचित साधन इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। इन सभी परीक्षार्थियों को अपनी बात रखने का एक मौका दिया जा रहा है। इसके लिए 7 मई, 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। सुनवाई की प्रक्रिया बोर्ड मुख्यालय, भिवानी में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी।

इन छात्रों को पहुंचना है बोर्ड मुख्यालय

यह आदेश उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने अप्रैल-2026 में शैक्षिक या मुक्त विद्यालय (Open School) के माध्यम से द्वितीय वार्षिक परीक्षा दी थी। बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि, संबंधित परीक्षार्थियों को निर्धारित तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से भिवानी पहुंचना अनिवार्य है। यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर ही बोर्ड तय करेगा कि छात्र पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए या उसे राहत दी जा सकती है। Dr. Pawan Kumar BSEH

एसएमएस और ई-मेल से भेजी गई सूचना

बोर्ड ने तकनीक का उपयोग करते हुए सभी संबंधित छात्रों और उनकी संस्थाओं को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है। परीक्षार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. और ई-मेल के माध्यम से सुनवाई की जानकारी दी गई है। बोर्ड प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कोई भी छात्र जानकारी के अभाव में सुनवाई से वंचित न रहे।

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