रेवाड़ी कोर्ट का बड़ा फैसला: शराब ठेकेदार पर गोली चलाने वाले दो दोषियों को 7-7 साल की जेल और भारी जुर्माना

Rewari News Today रेवाड़ी (हरियाणा) । न्याय व्यवस्था में देरी भले ही हो जाए, लेकिन अंततः जीत सच्चाई की ही होती है। रेवाड़ी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अंकिता शर्मा की अदालत ने करीब 6 साल पुराने एक गंभीर मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 7-7 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर कुल 44 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

क्या था पूरा मामला?

यह घटना मार्च 2018 की है। रेवाड़ी जिले के गांव मामड़िया आसमपुर के रहने वाले जसवंत सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जसवंत ने बताया था कि उनके बेटे संजय का गांव में ही शराब का ठेका (Liquor Shop) है। 30 मार्च 2018 की शाम को संजय अपने दोस्तों के साथ ठेके पर मौजूद था।

इसी दौरान पाली गांव का रहने वाला संजय नाम का एक युवक वहां आया और ठेकेदार संजय को किसी बहाने से बुलाकर अपने साथ ले गया। वहां पहले से ही विक्की उर्फ विकास, अंकित और कुछ अन्य युवक बैठकर बीयर पी रहे थे। जैसे ही ठेकेदार संजय वहां पहुंचा, आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और विक्की ने उसे जान से मारने की नीयत से गोली मार दी (Firing Incident)।

हमले के बाद की स्थिति

गोली लगने के बाद संजय घायल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी जान बचाने के लिए वापस ठेके की ओर भागा। जब संजय के दोस्तों ने उसे लहुलुहान हालत में देखा और उसकी मदद के लिए दौड़े, तो हमलावर वहां से फरार हो गए। संजय को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

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